राजधानी चौपाल, हिसार। हरियाणा में दवाइयों की बिक्री और मेडिकल स्टोर्स पर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
हिसार जिले में निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 16 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इन मेडिकल स्टोर्स पर 3 से 10 दिन तक दवाइयों की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत की गई है और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।
ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स पर 17 अगस्त से लाइसेंस सस्पेंशन प्रभावी होगा। इस अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर दवाइयों की खरीद, बिक्री या स्टॉक का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। यह कार्रवाई जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसमें हिसार पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग ने संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया।
29 मेडिकल स्टोर्स की जांच, 22 को नोटिस
संयुक्त टीम ने जिले के 29 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन मिलने पर 22 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि गंभीर अनियमितताओं वाले 16 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई प्रकार की लापरवाहियां मिलीं, जिनमें शामिल हैं—
- तापमान नियंत्रित फ्रिज में दवाइयों का सही तरीके से संरक्षण नहीं किया गया।
- कुछ दुकानों में इंसानों और पशुओं की दवाइयों को एक ही स्थान पर रखा गया।
- कई मेडिकल स्टोर्स का फार्मेसी लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद दवाइयों की बिक्री जारी थी।
- दवाइयों की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड निर्धारित नियमों के अनुसार संधारित नहीं किया गया।
- स्टॉक और बिक्री संबंधी दस्तावेजों में भी अनियमितताएं पाई गईं।
- इन कमियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर मानते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।
दो महीने पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब हिसार में मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्ती दिखाई गई हो। करीब दो महीने पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने 34 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए थे। विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चलाकर दवा कारोबार में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।
DCO अजय लुहाच ने दी चेतावनी
हिसार के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (DCO) अजय लुहाच ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि—"दवाइयों का रखरखाव, स्टोरेज, खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड और लाइसेंस संबंधी सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां विभाग बिना किसी ढील के कार्रवाई करेगा।"
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दवाइयों के गलत रखरखाव या बिना वैध लाइसेंस के बिक्री से मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
(नोट: संबंधित मेडिकल स्टोर्स के नाम स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही सार्वजनिक किए जाएंगे।)