राजधानी चौपाल, हिसार । रायपुर रोड स्थित गांव रायपुर के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने कार्रवाई की है। करीब 5 एकड़ भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना के बाद विभाग की टीम ने अभियान चलाकर वहां किए गए अवैध विकास कार्यों को हटाया।
यह कार्रवाई हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो और हिसार पुलिस टीम के सहयोग से की गई। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कॉलोनी में बनाई गई कच्ची सड़कों तथा प्री-कास्ट सीमेंट की दो चारदीवारी को ध्वस्त किया गया।
बिना अनुमति काटे जा रहे थे प्लॉट
जिला नगर योजनाकार विभाग के अनुसार, संबंधित जमीन पर बिना विभागीय अनुमति के प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित करने का काम किया जा रहा था। मौके पर कॉलोनी के विकास के लिए कच्ची सड़कें बनाने सहित अन्य कार्य किए गए थे। विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन अनधिकृत विकास कार्यों को हटा दिया।
DTP विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के किसी क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करना और प्लॉट काटकर बेचना नियमों के खिलाफ है। इसी के तहत रायपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।
भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान
अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो और हिसार पुलिस के सहयोग से विभागीय टीम ने कॉलोनी में पहुंचकर सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई पूरी की।
कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में बनाई गई प्री-कास्ट सीमेंट की दो चारदीवारी भी गिराई गईं। विभाग ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत तरीके से किए जा रहे निर्माण और कॉलोनी के विकास कार्यों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
DTP की लोगों से अपील—जमीन खरीदने से पहले जांचें कॉलोनी की वैधता
जिला नगर योजनाकार विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अवैध या अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट अथवा जमीन खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जानकारी हासिल करें। विभाग के मुताबिक, सिर्फ जमीन का मालिकाना हक होना ही कॉलोनी को वैध नहीं बनाता। कॉलोनी विकसित करने के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति और स्वीकृति होना भी जरूरी है।
विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि किसी कॉलोनी की वैधता को लेकर संदेह हो तो वहां प्लॉट खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से उसकी मंजूरी और वैधता की स्थिति जरूर जांच लें।
अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने पर हो सकती है परेशानी
DTP दिनेश सिंह ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने और बाद में निर्माण करने वाले लोगों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी जमीन या प्लॉट का सौदा करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित कॉलोनी को सक्षम विभाग से मंजूरी प्राप्त है या नहीं।
विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने से बचें और प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता एवं स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।