राजधानी चौपाल, चंडीगढ़।
Haryana Action : हरियाणा सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए मुख्य स्टांप ऑडिटर-1 (Chief Stamp Auditor-I) कार्यालय, एफसीआर हरियाणा में कार्यरत अधिकारी सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन 5 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सुशील कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के तहत जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। पहले छह महीनों तक उन्हें वह राशि मिलेगी, जो आधे वेतन वाले अवकाश पर रहने की स्थिति में अवकाश वेतन के रूप में देय होती है।
Haryana Action : सिरसा में रहेगा मुख्यालय
सरकार के आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान सुशील कुमार का मुख्यालय जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कार्यालय, सिरसा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमित रूप से डीआरओ कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
इसके अलावा उन्हें जिला राजस्व अधिकारी, सिरसा की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की शर्तों का पालन करना संबंधित अधिकारी के लिए अनिवार्य रहेगा। यह आदेश डॉ. सुमिता मिश्रा (आईएएस), वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया है।