हरियाणा में दयालु योजना के नियम बदलेंगे, हजारों परिवारों को मिलेगा फायदा, 6 माह तक होगा क्लेम

हरियाणा में दयालु योजना के नियम बदलेंगे, हजारों परिवारों को मिलेगा फायदा, 6 माह तक होगा क्लेम

राजधानी चौपाल, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को अधिक लाभकारी और जरूरतमंदों के अनुकूल बनाने की तैयारी में है। सरकार योजना के तहत क्लेम दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने पर विचार कर रही है।

इस प्रस्ताव को 22 जून को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो समय पर आवेदन न कर पाने के कारण योजना के लाभ से वंचित रह गए थे।

मौजूदा नियमों के अनुसार, परिवार के कमाऊ सदस्य की असामयिक मृत्यु या दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में आश्रितों को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद दावा स्वीकार नहीं किया जाता।

सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद परिजन शोक और मानसिक तनाव में होते हैं। ऐसे समय में जरूरी दस्तावेज जुटाने और औपचारिकताएं पूरी करने में देरी हो जाती है, जिससे पात्र परिवार भी आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं।

Must Read Railway news : अमृत भारत स्टेशन योजन के तहत जींद व नरवाना जंक्शन की बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन Railway news : अमृत भारत स्टेशन योजन के तहत जींद व नरवाना जंक्शन की बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन

दोबारा खुल सकता है राहत का रास्ता

सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि समय सीमा बढ़ने के बाद उन मामलों को भी राहत दी जाए, जिनके दावे केवल देरी के कारण लंबित रह गए या निरस्त हो गए थे। यदि कैबिनेट इसकी मंजूरी देती है तो हजारों परिवारों को दोबारा आवेदन का अवसर मिल सकता है।

देरी से आने वाले क्लेम पर ऐसे होगा फैसला

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विलंब से दाखिल दावों के लिए अलग अनुमोदन प्रक्रिया बनाई जा सकती है—

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक पात्र परिवार केवल तकनीकी कारणों से सहायता से वंचित न रहें।

शिकायतों के समाधान के लिए बनेगा नया सिस्टम

सरकार योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए जिला और राज्य स्तर पर अलग शिकायत निवारण व्यवस्था तैयार करने पर भी विचार कर रही है। जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त (डीसी) को सौंपी जा सकती है, जिससे लाभार्थियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।

क्या है दयालु योजना?

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्ति की असामयिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

सहायता राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित होती है। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जो सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली के अनुसार, सरकार का मानना है कि 3 महीने की समय-सीमा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए व्यावहारिक रूप से पर्याप्त नहीं थी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जिनके क्लेम केवल देरी के कारण अटक गए थे।

Rahul Hindustani

Rahul Hindustani

राहुल हिंदुस्तानी हरियाणा की पत्रकारिता में सक्रिय एक निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़े पत्रकार हैं। वे साप्ताहिक समाचार पत्र “राजधानी चौपाल” के संपादक एवं स्वामी हैं, जिसके माध्यम से वे आम जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सक्रिय राहुल हिंदुस्तानी जमीनी मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों पर सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता की पहचान है—तथ्य आधारित खबरें, बेबाक अंदाज और जनहित को प्राथमिकता। “राजधानी चौपाल” आज एक भरोसेमंद उभरता हुआ मंच बन चुका है, जो स्थानीय खबरों को तेजी और विश्वसनीयता के साथ लोगों तक पहुँचाता है।

होम राज्य चुनें
Live TV Shorts
शॉर्ट न्यूज

Categories