राजधानी चौपाल, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब राज्य के स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हरियाणा रोडवेज और इलेक्ट्रिक बसों में प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
इस सुविधा का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों पर परिवहन खर्च का बोझ कम करना है। परिवहन विभाग के अनुसार, यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है जो अपने गांवों से शहरों और कस्बों में पढ़ाई के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। सरकार का मानना है कि मुफ्त बस पास सुविधा से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
किन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ?
मुफ्त बस पास योजना का लाभ हरियाणा के स्थायी निवासी उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए छात्र के निवास स्थान और शिक्षण संस्थान के बीच न्यूनतम एक किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है। वहीं प्राइवेट या पत्राचार (कॉरेस्पोंडेंस) माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे।
पास बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
विद्यार्थियों को बस पास के लिए आवेदन करते समय पहचान पत्र, शिक्षण संस्थान का वैध आईडी कार्ड अथवा प्रवेश संबंधी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद ही पास जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
छात्र घर बैठे भी बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट बस पास से संबंधित विकल्प चुनना होगा। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म जमा करने के बाद उसकी प्रति निकालकर संबंधित शिक्षण संस्थान से सत्यापित करवानी होगी और नजदीकी रोडवेज डिपो में जमा करानी होगी।
ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प
जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे रोडवेज डिपो से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद उसे संस्थान प्रमुख से प्रमाणित करवाकर संबंधित डिपो में जमा कराया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों के पास वर्तमान शैक्षणिक सत्र का वैध स्टूडेंट बस पास पहले से मौजूद है, उन्हें इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा के लिए नया पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका मौजूदा पास ही रोडवेज और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार की बसों में मान्य रहेगा।